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सरकारी अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त

सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार की कार्रवाई केवल कागजी आश्वासनों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसका असर धरातल पर भी दिखाई देना चाहिए। अदालत ने कहा कि नागरिकों को पर्याप्त, सुलभ और समय पर चिकित्सा सुविधाएं मिलना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। अदालत ने असीम सिमलोट की ओर से दायर जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए ये निर्देश दिए

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