खाद की सब्सिडी की चोरी पर 7 साल तक की जेल
राजस्थान में किसानों के लिए मिलने वाली खाद की सब्सिडी का दुरुपयोग और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि सब्सिडी वाली खाद को अवैध तरीके से बेचने, भंडारण करने या औद्योगिक उपयोग में लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दोषी पाए जाने पर 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी।

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