साइबर ठगी की जांच में फ्रीज बैंक खाते खोलने से हाईकोर्ट का इन्कार
साइबर अपराध की जांच के दौरान फ्रीज किए गए बैंक खातों को तुरंत खोलने और मुआवजे की मांग कर रहे कारोबारियों को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि साइबर अपराध से जुड़े मामलों में बैंक खातों पर लगाई गई रोक हटवाने के लिए खाताधारकों को पहले केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत शिकायत निवारण व्यवस्था का पालन करना होगा। न्यायमूर्ति डॉ. नूपुर भाटी ने दो कारोबारी संस्थाओं की याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कहा कि निर्धारित शिकायत प्रक्रिया अपनाए बिना सीधे हाईकोर्ट पहुंचना जल्दबाजी है।

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