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पटाखा दुकानों की जांच के लिए टीम गठित

श्रीगंगानगर में दीपावली पर कानून व्यवस्था एवं जनशांति बनाए रखने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। दुकानदार बिना लाइसेंस आतिशबाजी नहीं बेच सकेंगे। बिक्री स्थल पर मिट्टी से भरी चार बाल्टियां, पानी का ड्रम और कंबल रखना अनिवार्य होगा। आदेशों की पालना के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर, शहर के उप पुलिस अधीक्षक और नगर परिषद के अग्निशमन अधिकारी की टीम गठित की गई है। ग्रीन पटाखों की बिक्री में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और विस्फोटक अधिनियम की पालना करनी होगी। धमाका, जैट, रॉकेट और हवाईजहाज वाले पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी। दुकानदारों को लाइसेंस नंबर प्रदर्शित करने और धूम्रपान निषेध के सूचना-पत्र लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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