पंजाब सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने के मामले में पंजाब सरकार और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की सभी अपीलें खारिज कर दीं।
अदालत ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए सरकार और पीएसपीसीएल को निर्देश दिया कि सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र सरकार के पैटर्न के अनुसार देय डीए/डीआर की सभी लंबित किस्तें महीने के अंत तक जारी की जाएं।

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