टेलीग्राम को तगड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने बैन हटाने से किया इनकार| SBT News
⚖️📱 दिल्ली हाईकोर्ट ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत कार्रवाई करते समय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और उसके पास प्लेटफॉर्म तक पहुंच सीमित करने का अधिकार था। कोर्ट ने माना कि मामले में मौजूद परिस्थितियों और आपात स्थिति को देखते हुए सरकार के पास पर्याप्त कारण थे। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल यह तर्क कि संबंधित पक्ष को कारण नहीं बताए गए, आदेश को निरस्त करने का आधार नहीं बन सकता। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। 👍 Like | ↗️ Share | 💬 Comment 🔔 Subscribe SBT News & Press Bell Icon For More Updates 📢 देशभर की ताजा कानूनी, तकनीकी और राष्ट्रीय खबरों के लिए SBT News को Subscribe करें और Bell Icon जरूर दबाएं। हमारे साथ जुड़े रहें: Facebook : https://ift.tt/uOpK9ZM Instagram : https://ift.tt/GwuAZyS Contact for News & Ads: sbtnews.in@gmail.com 👉 अब ताज़ा और सबसे भरोसेमंद राजस्थान की बड़ी खबरें – सिर्फ SBT News पर! 🔔 चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि कोई खबर मिस न हो। #SBTNews #RajasthanNews #HindiNews #LatestNews #SandhyaBorderTimes #SriGanganagar #SBTNews #DelhiHighCourt #Telegram #TelegramBan #CourtOrder #ITAct #Section69A #LegalNews #BreakingNews #IndiaNews #LatestNews #HindiNews #NewsUpdate #TechnologyNews #NationalNews
No comments