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सरकार का बड़ा फैसला: एक दिन में 200 लीटर से ज्यादा डीजल मिलने पर लगी रोक| SBT News


नमस्ते, SBT News में आपका स्वागत है! सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कालाबाजारी रोकने और इसके विनियमन के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नया आदेश जारी किया है। नए नियम के अनुसार, किसी भी वाहन या व्यक्ति को एक दिन में पेट्रोल पंप से 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में खुदरा बिक्री केंद्रों को निर्देश दिए गए हैं कि डीजल की बिक्री केवल वाहनों के टैंक या पेसो से अनुमोदित कंटेनर में ही की जाएगी। एक दिन में एक ग्राहक या वाहन को 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं बेचा जाएगा। साथ ही ऐसे ग्राहकों के लिए डीजल की पुनः बिक्री पर भी रोक रहेगी। इस नए नियम का असर लंबी और मध्यम दूरी के माल परिवहन वाले ट्रकों पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसी ही जरूरी और काम की खबरों के लिए हमारे चैनल को Like 👍 Share 🔁 और Subscribe 🔔 जरूर करें। आपकी एक Like और Share किसी वाहन चालक तक यह जरूरी जानकारी पहुंचा सकती है 🙏 #DieselNews #PetrolDiesel #FuelRules #DieselLimit #PetroleumMinistry #EssentialCommoditiesAct #PetrolPump #TransportNews #TruckDrivers #FuelRegulation #BlackMarketing #LatestNews #HindiNews #GovernmentOrder #sbtnews हमारे साथ जुड़े रहें: Facebook : https://ift.tt/YhwaEJ1 Instagram : https://ift.tt/zP0CrTj Contact for News & Ads: sbtnews.in@gmail.com 👉 अब ताज़ा और सबसे भरोसेमंद राजस्थान की बड़ी खबरें – सिर्फ SBT News पर! 🔔 चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि कोई खबर मिस न हो। #SBTNews #RajasthanNews #HindiNews #LatestNews #SandhyaBorderTimes #SriGanganagar

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