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खाप पंचायत की दबंगई से हाईकोर्ट नाराज:जमीन छोडऩे के लिए हुक्का-पानी बंद करने की धमकी


राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने बालोतरा जिले के एक परिवार को पुश्तैनी जमीन के विवाद में खाप पंचायत द्वारा प्रताडि़त किए जाने के मामले में अहम निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने पीडि़त मोतीराम की याचिका का समाधान करते हुए निर्देश दिया कि इस मामले की जांच वही पुलिस अधिकारी करेंगे, जिन्हें पूर्व में 'दीपा राम मेघवाल बनाम राजस्थान राज्यÓ के मामले में नियुक्त किया गया था।
कोर्ट ने यह आदेश पीडि़त परिवार द्वारा लगाए गए सामाजिक बहिष्कार और 'हुक्का-पानी बंदÓ करने जैसी दमनकारी धमकियों के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए दिया है।

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