आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-3 लागू, तेल और गैस कंपनियों को डेटा साझा करने का आदेश| SBT News |
About This Video: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और वैश्विक तेल-गैस संकट के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ⚠️ सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-3 लागू कर दी है, जिससे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़ी सभी कंपनियों पर सख्त नियम लागू हो गए हैं। अब कंपनियों को उत्पादन, भंडारण, आयात-निर्यात, मार्केटिंग और उपभोग से जुड़ा पूरा डेटा सरकार को देना अनिवार्य होगा। सरकार ने राजपत्र अधिसूचना जारी कर पीपीएसी (Petroleum Planning & Analysis Cell) को डेटा जुटाने, विश्लेषण करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। 👉 इस फैसले से सरकार को आपात स्थिति में बेहतर प्लानिंग करने और सप्लाई को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। 📊 मतलब साफ है — अब तेल और गैस सेक्टर पर सरकार की नजर और भी सख्त हो गई है। 👍 Like 🔁 Share 📌 Subscribe 🔔 Press Bell Icon #OilCrisis #GasCrisis #IndiaNews #BreakingNews #Petroleum #GlobalCrisis #MiddleEastWar #EconomicNews #EnergyCrisis #LatestUpdate
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