जिले में बिना पुलिस चरित्र सत्यापन रहना व काम करना प्रतिबंधित
श्रीगंगानगर जिले में कानून व्यवस्था व सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त श्रीगंगानगर जिले में आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार अब जिले में स्थित हॉस्टल, पीजी, ढाबे, सराय, धर्मशालाओं में बाहर से आने वाले व्यक्ति बिना पुलिस चरित्र सत्यापन के नहीं ठहर सकेंगे। इसी प्रकार घरेलू नौकर, किरायेदार तथा विभिन्न कारखानों, ईंट भट्टों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले बाहरी व्यक्तियों का पुलिस चरित्र सत्यापन अनिवार्य होगा।

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