अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव
राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया है। नए बदलाव में अब मृतक राजकीय कर्मचारी के आश्रित को नौकरी के लिए आवेदन करने की समयावधि में बढ़ोतरी की है।
कार्मिक विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक अब मृतक राजकीय कर्मचारी के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लिए सरकार या संबंधित विभाग में मृत्यु के 180 दिनों तक नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले नौकरी करने के लिए आवेदन देने की समयावधि 90 दिनों की थी, जिसे बढ़ाकर अब 180 दिन किया गया है।
कार्मिक विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक अब मृतक राजकीय कर्मचारी के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लिए सरकार या संबंधित विभाग में मृत्यु के 180 दिनों तक नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले नौकरी करने के लिए आवेदन देने की समयावधि 90 दिनों की थी, जिसे बढ़ाकर अब 180 दिन किया गया है।

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