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राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव से हाईकोर्ट का इनकार:कहा- इलेक्शन एक संवैधानिक अधिकार

राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव बैन मामले में आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जस्टिस समीर जैन ने कहा- छात्रसंघ चुनाव एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता।
कोर्ट ने जय राव व अन्य की याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने 14 नवंबर को फैसला रिजर्व कर लिया था। सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के कारण प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव कराना फिलहाल संभव नहीं है।
हाईकोर्ट ने याचिकाओं को निस्तारित करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह छात्रसंघ चुनाव के लिए कोई नीति बनाएं। वहीं, चुनाव आयोग को भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के कॉलेजों में लोकसभा और विधानसभा से संबंधित चुनाव कार्य नहीं करवाएं।

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