राजस्थान में होमगार्डों की ड्यूटी को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
राजस्थान हाईकोर्ट ने होमगार्डों की पारम्परिक रोटेशन प्रणाली और उससे जुड़े आर्थिक व सामाजिक संकट को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को हर होमगार्ड को महीने में न्यूनतम 22 दिन तैनाती देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव व गृह सचिव को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए तीन महीने में अनुपालना रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश फरजंद अली की एकल पीठ ने हरिशंकर आचार्य सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कहा कि राज्य के पास पहले से उपलब्ध प्रशिक्षित होमगार्डों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए।
राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश फरजंद अली की एकल पीठ ने हरिशंकर आचार्य सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कहा कि राज्य के पास पहले से उपलब्ध प्रशिक्षित होमगार्डों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए।

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