फास्टैग नहीं होने पर दोगुनी पेनल्टी से मिली बड़ी राहत
क्रेद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब वाहनों को फास्टैग न होने पर हो दोगुना टोल शुल्क नहीं देना होगा। अब अगर वाहन चालक का फास्टैग सक्रिय नहीं है तो वो यूपीआई से टोल दे सकता है। इस दौरान उसे 1.25 गुना टोल शुल्क देना होगा।
दरअसल, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय टोल शुल्क भरने के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नए नियमों के तहत वाहनों में फास्टैग न होने पर यूपीआई से पेमेंट करने की अनुमति होगी।
दरअसल, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय टोल शुल्क भरने के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नए नियमों के तहत वाहनों में फास्टैग न होने पर यूपीआई से पेमेंट करने की अनुमति होगी।

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