सीकर कलक्टर मुकुल शर्मा की सरकारी गाड़ी होगी कुर्क,
मारपीट के एक मामले में गवाहों की तामील नहीं करवाने और कोर्ट द्वारा लगाया गया 10 हजार का जुर्माना जमा नहीं करवाने पर कोर्ट ने सीकर कलक्टर मुकुल शर्मा की सरकारी गाड़ी को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
यह आदेश सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु कुमावत ने दिए। न्यायाधीश ने न्यायालय के सेल आमीन के नाम कुर्की वारंट जारी किए हैं। उन्होंने जिला कलक्टर का राजकीय वाहन कुर्क कर रिपोर्ट न्यायायल में पेश करने के आदेश दिए।
यह आदेश सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु कुमावत ने दिए। न्यायाधीश ने न्यायालय के सेल आमीन के नाम कुर्की वारंट जारी किए हैं। उन्होंने जिला कलक्टर का राजकीय वाहन कुर्क कर रिपोर्ट न्यायायल में पेश करने के आदेश दिए।

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