जीएम फूड पर हाईकोर्ट सख्त - नियम बनने तक बिक्री
राजस्थान हाईकोर्ट ने देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की बिक्री, निर्माण व आयात को सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा बताते हुए सख्त रुख दिखाया। साथ ही केन्द्र सरकार व भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को निर्देश दिया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 22 के तहत जीएम फूड की बिक्री, निर्माण आयात को लेकर 6 माह के भीतर रेग्युलेशन जारी किए।

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