जेएनवीयू की असिस्टेंट प्रोफेसर को टर्मिनेट करने का आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी द्वारा एक सहायक प्रोफेसर को नौकरी से टर्मिनेट करने के आदेश को सही ठहराया है। जस्टिस रेखा बोराणा ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में प्रीति कल्ला की याचिका खारिज करते हुए कहा कि स्टडी लीव खत्म होने के बाद लगातार तीन साल तक ड्यूटी पर नहीं लौटना जानबूझकर गैरहाजिरी और नौकरी छोडऩा है। इसलिए नौकरी खत्म करने का निर्णय सही है।

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