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स्कूलों के जर्जर भवन पर हाईकोर्ट सख्त

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की जर्जर स्कूलों के मामले में सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं. कोर्ट के निर्देश हैं कि काम कागजों में नहीं चाहिए, बल्कि धरातल पर दिखना चाहिए. इसके साथ ही अदालत ने स्कूलों में कराए जा रहे रिपेयरिंग के काम का निरीक्षण स्वतंत्र बॉडी से कराने की मंशा जताई. जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने झालावाड़ स्कूल हादसे मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए. दरअसल, झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया था और मामला फिलहाल कोर्ट में है. 

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