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'विधवा-निसंतान महिला की संपत्ति पर ससुरालवालों का अधिकारÓ:सुप्रीम कोर्ट बोला- शादी के बाद गोत्र बदल जाता है, ऐसे में मायके का हक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हिंदू समाज में कन्यादान की परंपरा है, जिसके तहत जब एक महिला शादी करती है, तो उसका गोत्र (कुल या वंश) भी बदल जाता है। ऐसे में विधवा और निसंतान हिंदू महिला की मौत के बाद उसकी संपत्ति उसके पति के परिवार को मिलेगी, न कि उसके अपने माता-पिता को।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15(1)(बी) को चुनौती दी गई है। इस अधिनियम के तहत, अगर किसी विधवा और निसंतान हिंदू महिला की बिना वसीयत के मौत हो जाती है, तो उसकी संपत्ति उसके ससुरालवालों को मिल जाती है।

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