टीसी में देरी पर शिक्षा निदेशालय सख्त - प्राइवेट स्कूलों पर होगी कार्रवाई
राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने गैर सरकारी स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने में की जा रही देरी और अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया है।
निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निजी स्कूल विद्यार्थियों को समय पर और बिना किसी बाधा के टीसी प्रदान करें।
यदि कोई निजी स्कूल आदेशों की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, नियम 1993 और संशोधित नियम 2011 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निजी स्कूल विद्यार्थियों को समय पर और बिना किसी बाधा के टीसी प्रदान करें।
यदि कोई निजी स्कूल आदेशों की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, नियम 1993 और संशोधित नियम 2011 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
No comments