मृतक के परिजनों को 15 लाख तक का क्लेम अब आसानी से मिलेगा
भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नया नियम जारी किया है। यह नया नियम मृतक के परिजनों को लेकर है। मृतक के परिजनों को उसके अकाउंट में पड़ी धनराशि को क्लेम करने में अभी तक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन नए नियम के अनुसार, बैंक ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में, उनके नामांकित व्यक्ति एक सरल प्रक्रिया के माध्यम से 15 लाख रुपये तक की जमा राशि का दावा कर सकते हैं। यानी अगर आपके किसी परिजन की मृत्यु हो गई है और उनके खाते में लाखों रुपये पड़े हैं तो आप 15 लाख रुपये तक का क्लेम आसानी से कर सकते हैं।

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