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राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को किया उम्रकैद से बरी

राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए सिरोही की निचली अदालत द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को बदल दिया है। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने आरोपी संजय कुमार की अपील स्वीकार कर उसे दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मुख्य गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास हैं और ठोस साक्ष्यों का अभाव है। इसी आधार पर आरोपी की तुरंत रिहाई के आदेश दिए गए।

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