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सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत भेजे गए रेफरेंस मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।
यह रेफरेंस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की ओर से भेजे गए एक पत्र के संदर्भ में जवाब मांगा है जिसमें पूछा गया है कि कानूनी वैधता को लेकर है कि क्या राज्य विधेयकों  पर फैसला लेने के लिए गवर्नरों और राष्ट्रपति पर कोई टाइमलाइन तय की जा सकती है।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों पीठ ने मामले की सुनवाई अगले मंगलवार के लिए लिस्ट की है।

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