नशीली गोलियों के मामले में एक को 10 साल की सजा, दूसरा बरी
श्रीगंगानगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत विशेष अदालत ने अवैध रूप से नशीली गोलियां रखने के एक मामले में सुखचैन सिंह उर्फ चरणजीत सिंह को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, इस मामले में सह-आरोपी तेजपाल सिंह उर्फ तेजू को संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने बरी कर दिया।
विशिष्ट लोक अभियोजक विजेंद्र कुमार ने बताया कि 1 सितंबर 2017 को हिंदूमलकोट थाना पुलिस ने चक 3-सी के पास गश्त के दौरान सुखचैन सिंह को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा था। तलाशी में उसके पास से 250 नशीली गोलिया बरामद हुईं थी।
विशिष्ट लोक अभियोजक विजेंद्र कुमार ने बताया कि 1 सितंबर 2017 को हिंदूमलकोट थाना पुलिस ने चक 3-सी के पास गश्त के दौरान सुखचैन सिंह को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा था। तलाशी में उसके पास से 250 नशीली गोलिया बरामद हुईं थी।

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