कैब कंपनियां नहीं वसूल सकेंगी मनमाना किराया, मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस जारी
केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 जारी कर दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संशोधित मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2025 में पहली बार निजी मोटरसाइकिलों को पूरे भारत में राइड-हेलिंग एग्रीगेटर प्लेटफार्मों पर बाइक टैक्सी सर्विसेज चलाने की अनुमति दी है।
सरकार ने 2020 के पुराने नियमों को बदलते हुए 2025 के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं — जो इलेक्ट्रिक वाहनों, ऑटो-रिक्शा व बाइक टैक्सी जैसे परिवहन माध्यमों की वृद्धि को ध्यान में रखते हैं।
अनिवार्य लाइसेंस और शुल्क: सभी एग्रीगेटरों को राज्य सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। लाइसेंस शुल्क: 5 लाख (नया), 25,000 (रिन्यू), सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए अधिकतम राशि 50 लाख तक होगी।
सरकार ने 2020 के पुराने नियमों को बदलते हुए 2025 के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं — जो इलेक्ट्रिक वाहनों, ऑटो-रिक्शा व बाइक टैक्सी जैसे परिवहन माध्यमों की वृद्धि को ध्यान में रखते हैं।
अनिवार्य लाइसेंस और शुल्क: सभी एग्रीगेटरों को राज्य सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। लाइसेंस शुल्क: 5 लाख (नया), 25,000 (रिन्यू), सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए अधिकतम राशि 50 लाख तक होगी।
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