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नंबर प्लेट से छेड़छाड़, अवैध साइलेंसर का 'जुगाड़Ó नहीं चलेगा

जोधपुर शहर में वाहनों की नंबर प्लेट में छेड़छाड़ और तेज आवाज वाले साइलेंसर लगाने वालों के लिए अब मुश्किलें बढऩे वाली हैं। पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं यातायात, आयुक्तालय जोधपुर) शैलेन्द्र सिंह इन्दौलिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत सख्त निषेधाज्ञा आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 11 जून से 9 अगस्त 2025 तक लागू रहेगा। आदेश के अनुसार, अब जोधपुर शहर के किसी भी गैराज, मैकेनिक या पेंटर को मनमर्जी से वाहन की नंबर प्लेट बदलने की अनुमति नहीं होगी। 

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