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चुनाव प्रक्रिया के वीडियो डिलीट करने का निर्देश

चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया दौरान के इलेक्ट्रॉनिक डेटा जैसे वीडियो, सीसीटीवी फुटेज आदि को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के 45 दिन बाद नष्ट कर दें। चुनाव आयोग का कहना है कि उनके वीडियो फुटेज का इस्तेमाल दुर्भावना और भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है। 
चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि 45 दिन की अवधि के भीतर अदालतों में चुनाव नतीजों को चुनौती नहीं दी जाती है, तो वे 45 दिनों के बाद चुनाव प्रक्रिया के सीसीटीवी कैमरा, वेबकास्टिंग और वीडियो फुटेज को नष्ट कर दें। 

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