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दिल्ली हाईकोर्ट बोला: सदगुरु की आवाज-चेहरे की अनुमति नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने सदगुरु जग्गी वासुदेव के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी उनकी आवाज, चेहरा, पहनावा, बोलने का अंदाज या और किसी भी तरीके से उनकी पहचान को बिना इजाजत इस्तेमाल नहीं कर सकता खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए।
दरअसल कुछ वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स एआई तकनीक के जरिए सदगुरु की आवाज और वीडियो में बदलाव करके उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसे लेकर सदगुरु ने कोर्ट में याचिका दायर की कि उनकी पहचान का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है।

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