कोर्ट ने कहा: शादी के बाद शारीरिक-संबंध नहीं बनाना मानसिक क्रूरता
जयपुर महानगर प्रथम की फैमिली कोर्ट-4 ने शादी के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाने को मानसिक क्रूरता की श्रेणी में माना है। जज पवन कुमार ने इस आधार पर पति की तलाक अर्जी को मंजूर करते हुए विवाह विच्छेद (तलाक) करने को मंजूरी दी है। जयपुर के रहने वाले दंपती के बीच शादी के 15 साल बाद भी शारीरिक संबंध नहीं बने थे। पति का कहना था कि शादी की पहली रात को ही पत्नी ने फिजिकल होने से मना कर दिया था।
पत्नी हमेशा परिवार से अलग रहने के लिए झगड़ा करती थी। वहीं पत्नी का कहना था कि पति के दूसरी महिलाओं से संबंध थे।
पत्नी हमेशा परिवार से अलग रहने के लिए झगड़ा करती थी। वहीं पत्नी का कहना था कि पति के दूसरी महिलाओं से संबंध थे।
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