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सम्पत्ति विरूपण करने वाली संस्थाओं पर एफआईआर, आयुक्त ने गैराज का किया आकस्मिक निरीक्षण

श्रीगंगानगर नगर परिषद आयुक्त रविन्द्र सिंह यादव ने 4 जून को शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान कई संस्थाएं - मैथ क्लासेज, मनीफा अकाउंट्स, गुरू अकाउंट्स और एनवीजी अकाउंट्स ने परिषद की अनुमति के बिना मुख्य मार्गों व राजकीय सम्पत्तियों पर पोस्टर चस्पा किए। यह कार्य सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। आयुक्त ने इन संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा कानूनी कार्रवाई की पहल की है। साथ ही आमजन से अपील की कि बिना अनुमति प्रचार सामग्री न लगाएं।
इसी दिन उन्होंने परिषद स्टोर/गैराज का आकस्मिक निरीक्षण भी किया और अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण के निर्देश दिए।

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