बेंगलुरु भगदड़- कर्नाटक सरकार सीलबंद लिफाफे में जवाब देगी
हाईकोर्ट की मंजूरी; गिरफ्तारी पर आरसीबी मार्केटिंग हेड की याचिका पर आज सुनवाई
बेंगलुरू भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी है। सरकार की तरफ से पेश एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने कहा कि, पूरे मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। वे एक महीने में अपनी रिपोर्ट देंगे। ऐसे में हम ओपन कोर्ट में अपना जवाब नहीं दे सकते। अगली सुनवाई 12 जून को होगी।
उधर कर्नाटक हाईकोर्ट आज आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले की भी याचिका पर सुनवाई करेगा। निखिल को 6 जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। सोसले की याचिका में उनकी गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाया गया है।
बेंगलुरू भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी है। सरकार की तरफ से पेश एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने कहा कि, पूरे मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। वे एक महीने में अपनी रिपोर्ट देंगे। ऐसे में हम ओपन कोर्ट में अपना जवाब नहीं दे सकते। अगली सुनवाई 12 जून को होगी।
उधर कर्नाटक हाईकोर्ट आज आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले की भी याचिका पर सुनवाई करेगा। निखिल को 6 जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। सोसले की याचिका में उनकी गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाया गया है।
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