Breaking News

गेहूं के रेट अनावश्यक रूप से नहीं बढऩे की संभावना

देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जमाखोरी व कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। यह आदेश 27 मई से लागू हुआ है और 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभावी रहेगा। इसका उद्देश्य गेहूं की कृत्रिम किल्लत को रोकना और बाजार में इसकी उपलब्धता को नियंत्रित रखना है।
इस संबंध में व्यापारी नेता संजय महीपाल से बात की तो उन्होंने बताया कि गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू करने से मूल्य सरकार के  नियंत्रण में रहेगा। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि किसी भी खाद्य वस्तु के भाव अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ें। 
व्यापारियों का कहना है कि जिन बड़े व्यापारियों के पास बहुत भारी मात्रा में स्टॉक है, उन्हें अब माल को स्टॉक सीमा में करने के लिए माल बाजार में लाना पड़ेगा। इसके लिए 15 दिन का समय भी  दिया गया है। बाजार में गेहूं आने से इसके भाव सामान्य रहने की संभावना है। 

No comments