वयस्क होकर शेल्टर होम से बाहर निकले युवाओं को पहचान का संकट, हाईकोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने वयस्क होने के बाद शेल्टर होम छोडऩे वाले युवाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं होने पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही अदालत ने केन्द्र सरकार, मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर कलेक्टर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर और यूनिसेफ के प्रदेश कार्यालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने केन्द्र सरकार के बाल विकास विभाग और राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट पेश कर बताने को कहा है कि ऐसे युवाओं के कल्याण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश प्रकरण में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिए।
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