ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जांच में सहयोग करें, नहीं तो सख्त फैसला लेंगे
विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अग्रिम जमानत दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा- जांच में सहयोग करें, नहीं तो सख्त फैसला लेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई तक पूजा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
पूजा की अग्रिम जमानत की याचिका पर न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनवाई की थी। दिल्ली पुलिस को मामले में धीमी जांच करने को लेकर फटकार लगाई और जल्द से जल्द जांच पूरा करने का निर्देश दिया।
पूजा खेडकर पर संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा पास करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगता कोटे से आरक्षण लेने के लिए धोखाधड़ी करने का आरोप है।
विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अग्रिम जमानत दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा- जांच में सहयोग करें, नहीं तो सख्त फैसला लेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई तक पूजा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
पूजा की अग्रिम जमानत की याचिका पर न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनवाई की थी। दिल्ली पुलिस को मामले में धीमी जांच करने को लेकर फटकार लगाई और जल्द से जल्द जांच पूरा करने का निर्देश दिया।
पूजा खेडकर पर संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा पास करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगता कोटे से आरक्षण लेने के लिए धोखाधड़ी करने का आरोप है।
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