दिल्ली रिज में पेड़ों की अवैध कटाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को
अवमानना का दोषी ठहराया, 25 हजार जुर्माना लगाया
सुप्रीम कोर्ट ने सड़क चौड़ी करने के लिए दिल्ली के दक्षिणी रिज में पेड़ों की अवैध कटाई मामले में डीडीए को अवमानना का दोषी ठहराया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने डीडीए के उन सभी अधिकारियों (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर) पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, जो पेड़ों की कटाई के लिए जिम्मेदार पाए गए।
सुप्रीम कोर्ट ने सड़क चौड़ी करने के लिए दिल्ली के दक्षिणी रिज में पेड़ों की अवैध कटाई मामले में डीडीए को अवमानना का दोषी ठहराया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने डीडीए के उन सभी अधिकारियों (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर) पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, जो पेड़ों की कटाई के लिए जिम्मेदार पाए गए।
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