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ओटीटी, सोशल मीडिया के अश्लील कंटेंट पर रोक वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार




सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी और सोशल मीडिया के अश्लील कंटेंट पर रोक को लेकर दायर एक और याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर इस याचिका मे कुछ अतिरिक्त तथ्य है तो इसी मुद्दे पर दाखिल पुरानी याचिका में इस मांग को रखें.बता दें कि इसी मामले पर दाखिल एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही केंद्र सरकार से जवाब मांग चुका है. अदालत में दाखिल याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट नेशनल कंटेंट कंट्रोल ऑथोरिटी का गठन करें. जो कि इन प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता को रोकने के लिए दिशानिर्देश तय कर सके.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा एक्स कार्प, अमेजन, उल्लू डिजिटल, नेटफ्लिक्स, एएलटी बालाजी, एमयूबीआइ, गूगल, एप्पल और मेटा को भी नोटस जारी कर अश्लल कंटेंट पर जवाब मांगा था. हलांकि अदालत ने ये भी कहा था कि इस मामले में उसके दखल की गुंजाइश सीमित हो सकती है.

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