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एक हजार से 4 लाख तक जुर्माना, जब्त वनोपज का दोगुना वसूलेंगे

बारां. वन क्षेत्र में पेड़ो का अवैध कटान कर व वन उत्पादों के अवैध परिवहन को लेकर राज्य सरकार ने संबधित अपराधों को लेकर नए आदेश के तहत जुर्माना राशि में परिवर्तन करते हुए निर्धारित जुर्माना तय कर दिया है।
पूर्व में वन अधिकारियों के विवेकाधिकार के अनुसार जुर्माना लगाया जाता था, इसे अब खत्म कर दिया गया है। वन अधिकारियों को उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर, वन उत्पादों के अवैध परिवहन से संबंधित अपराधों को समनुदेशन करने और जब्त वाहनों, उपकरणों, मशीनरी को छोडऩे के लिए निर्धारित जुर्माना वसूली का अधिकार दिया है।

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