प्रतिदिन सायं 7 बजे से सूर्योदय तक रहेगा ब्लैकआउट
श्रीगंगानगर में भारत-पाक सीमा पर आपातकालीन स्थिति की संभावना के चलते 10 मई 2025 से प्रतिदिन सायं 7 बजे से सूर्योदय तक पूर्ण ब्लैकआउट लागू किया गया है। जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने नागरिक सुरक्षा नियम 1968 की धारा 2 के तहत यह आदेश जारी किया।
इस अवधि में सभी निजी, सार्वजनिक व वाणिज्यिक स्थलों की समस्त लाइटें बंद रखनी होंगी। बाजार, होटल, मॉल आदि को 7 बजे से पहले बंद कर लोग घरों में पहुंचें और सभी बाहरी रोशनियां स्विच ऑफ करें। चलते वाहन और व्यक्ति भी सायरन बजते ही रुककर सभी लाइटें बंद कर दें, मोबाइल एयरोप्लेन मोड पर रखें। आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, पुलिस, बिजली आदि को छूट दी गई है, बशर्ते रोशनी बाहर न दिखे। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।
इस अवधि में सभी निजी, सार्वजनिक व वाणिज्यिक स्थलों की समस्त लाइटें बंद रखनी होंगी। बाजार, होटल, मॉल आदि को 7 बजे से पहले बंद कर लोग घरों में पहुंचें और सभी बाहरी रोशनियां स्विच ऑफ करें। चलते वाहन और व्यक्ति भी सायरन बजते ही रुककर सभी लाइटें बंद कर दें, मोबाइल एयरोप्लेन मोड पर रखें। आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, पुलिस, बिजली आदि को छूट दी गई है, बशर्ते रोशनी बाहर न दिखे। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।
No comments