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राजस्थान में अब 25 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के बच्चे को मिलती रहेगी छात्रवृत्ति




राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत 25 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवारों के बच्चों की छात्रवृत्ति रोकने के एकलपीठ के आदेश की पालना पर रोक लगा दी। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपीलार्थी से कहा कि उसे स्कॉलरशिप चाहिए तो अपील पर फैसला होने तक संपत्ति राज्य सरकार के पास गिरवी रखे, जिससे उसके खिलाफ निर्णय होने पर वसूली की जा सके।

मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने मनजीत देवड़ा की अपील पर यह आदेश दिया।

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