छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कैद
श्रीगंगानगर में पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत संख्या 2 के न्यायाधीश ने एक स्कूली छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले में दो अन्य युवकों ने छात्रा के अपहरण में सहयोग किया था। अदालत में उनका जुर्म साबित नहीं हुआ। उनको संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया गया।
No comments