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श्रीगंगानगर जिले में आतिशबाजी और पटाखों पर दो माह का पूर्ण प्रतिबंध




श्रीगंगानगर जिले में आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने आतिशबाजी और पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत 8 मई 2025 से लागू होकर दो माह तक प्रभावी रहेगा। 

आदेश के अनुसार सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थानों जैसे जिला कार्यालय, उपखंड कार्यालय, बस स्टैंड और पुलिस थानों पर नोटिस चस्पा कर नागरिकों को सूचना दी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस या उपखंड अधिकारी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करेंगे।

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