हनुमानगढ़ में पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों को रिजर्व स्टॉक रखने के आदेश
हनुमानगढ़ जिले में आपदा या आपात स्थिति में आवश्यक सेवाओं की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी संचालकों को रिजर्व स्टॉक रखना अनिवार्य कर दिया है।
जिला कलेक्टर काना राम के निर्देश पर नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत यह आदेश जारी किया गया। जिला रसद अधिकारी सुनील कुमार घोड़ेला ने बताया कि पेट्रोल पंपों को 2000 लीटर पेट्रोल, 4000 लीटर डीजल और गैस एजेंसियों को 20 घरेलू गैस सिलेंडर का रिजर्व स्टॉक बनाए रखना होगा।
जिला कलेक्टर काना राम के निर्देश पर नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत यह आदेश जारी किया गया। जिला रसद अधिकारी सुनील कुमार घोड़ेला ने बताया कि पेट्रोल पंपों को 2000 लीटर पेट्रोल, 4000 लीटर डीजल और गैस एजेंसियों को 20 घरेलू गैस सिलेंडर का रिजर्व स्टॉक बनाए रखना होगा।
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