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घोड़ा, खच्चर, गधा रेहड़ी वालों को नहीं जानकारी

श्रीगंगानगर में गर्मी के चलते जिला प्रशासन की ओर से दोपहर 12 से 3 बजे तक भारवाहक पशुओं से काम लेने पर रोक लगाने का आदेश किया गया है। लेकिन भारवाहक पशु पालकों को इसकी कोई जानकारी ही नहीं है।
जिला प्रशासन द्वारा भारवाहक पशुओं को हीट स्ट्रॉक, प्यास व थकान से बचाव के लिए दोपहर 12 से 3 बजे तक घोड़ा गाड़ी, खच्चर गाड़ी, गधा रेहड़ी व खेतों में काम लिए जाने वाले बैल को काम में नही लिए जाने का आदेश जारी किया गया है। एक खच्चर गाड़ी संचालक लालाराम वर्मा ने बताया कि उन्हें प्रशसन के आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जबकि प्रशासन को ऐसा आदेश जारी करने के साथ इसका प्रचार-प्रसार भी करना चाहिए।

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