सेना के मूवमेन्ट, सैन्य वाहनों, उपकरण, सैन्य गतिविधियों की फोटो-वीडियो बनाने पर लगाया प्रतिबंध, आदेश जारी
भारत-पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनावपूर्ण हालात को देखते हुए श्रीगंगानगर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने सेना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण संस्थानों, सेना के मूवमेन्ट, सैन्य वाहन/उपकरण की तैनाती, सैन्य गतिविधियों की फोटो/वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर समस्त जिला क्षेत्र में दो माह की अवधि के लिए प्रतिबन्धित लगा दिया है।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस प्रशासन अथवा उपखण्ड अधिकारी द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दण्डित कराने की कार्रवाई की जावेगी।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस प्रशासन अथवा उपखण्ड अधिकारी द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दण्डित कराने की कार्रवाई की जावेगी।
No comments