आरएएस अधिकारी विश्नोई की मौत का मामला : चिकित्सकों के खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द
राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस अधिकारी प्रियंका विश्नोई के मामले में निजी अस्पताल के चिकित्सकों के खिलाफ उपचार में लापरवाही बरतने के आरोप के साथ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता डॉ. संजय मकवाना, डॉ. रेनू मकवाना, डॉ. विनोद शैली और जितेन्द्र खेतावत की ओर से हाउसिंग बोर्ड थाने में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी।
आरएएस अधिकारी प्रियंका विश्नोई की मृत्यु होने पर उनके ससुर सहीराम विश्नोई की ओर से उपचार में लापरवाही का आरोप लगा मुकदमा दर्ज करवाया गया था। न्यायाधीश फरजंद अली की एकल पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्रसिंह,अधिवक्ता मुक्तेश माहेश्वरी एवं प्रियंका बोराणा की ओर से पैरवी की गई।
आरएएस अधिकारी प्रियंका विश्नोई की मृत्यु होने पर उनके ससुर सहीराम विश्नोई की ओर से उपचार में लापरवाही का आरोप लगा मुकदमा दर्ज करवाया गया था। न्यायाधीश फरजंद अली की एकल पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्रसिंह,अधिवक्ता मुक्तेश माहेश्वरी एवं प्रियंका बोराणा की ओर से पैरवी की गई।
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