न्यायिक अधिकारियों पर अनर्गल टिप्पणी से हाईकोर्ट नाराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ आधारहीन टिप्पणियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। कहा कि अदालतों की ओर से अवमानना शक्तियों का प्रयोग नहीं करने से ऐसा हो रहा है। वादकारियों की आक्रामकता बढ़ रही है। केस की सुनवाई में देरी न्यायिक अधिकारी के दुराग्रही होने का आधार नहीं हो सकती। भूमि विवाद से जुड़ा केस दूसरे अधिकारी को ट्रांसफर करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की कोर्ट ने यह टिप्पणी की। कोर्ट ने याची पर पांच हजार रुपए का हर्जाना लगाते हुए कहा है कि यह राशि 15 दिन के भीतर हाईकोर्ट विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराई जाए।
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