जिला उपभोक्ता आयोग ने हाउसिंग बोर्ड को चेताया, लगाया 62 हजार का जुर्माना
जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा कि आवासन मंडल को फ्लैट की अनुमानित कीमत में 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी का अधिकार नहीं है। इस मामले में अनुमानित कीमत से 66 प्रतिशत राशि अधिक वसूल की और आवंटन में भी तीन साल की देरी हुई। आयेाग ने इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और सेवादोष मानते हुए आवासन मंडल पर 62 हजार का जुर्माना लगाया।
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