अवैध अफीम सहित पकड़े गए आरोपी को 4 वर्ष कैद, 80 हजार का अर्थदंड
हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में अपर जिला एवं शासन न्यायाधीश बलवंतसिंह भारी की अदालत ने अवैध रूप से अफीम सहित पकड़े गए आरोपी को 4 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 80 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक गुरलाल मान नगराना ने प्रकरण की जानकारी देते बताया कि 17 अप्रैल 2018 को तत्कालीन थाना प्रभारी मोहरसिंह पूनिया ने चौटाला रोड पर आरटीपी नहर पुलिया के समीप नाकाबंदी के दौरान एक कार में सवार श्यामसिंह को गिरफ्तार किया। उसके पास एक कैरी बैग में 1 किलो अवैध अफीम बरामद हुई थी।
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