अब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के पंजीकरण के समय स्ट्रक्चरल डिजाइन जमा करना अनिवार्य नहीं
राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के पंजीकरण के समय स्ट्रक्चरल डिजाइन जमा करना अनिवार्य नहीं होगा।
यह निर्णय रेरा की 21वीं बैठक में लिया गया। इस बदलाव से पंजीकरण प्रक्रिया में सरलता और समय की बचत होगी। वहीं ग्राहकों के लिए स्ट्रक्चरल डिजाइन की अनुपस्थिति से परियोजना की गुणवत्ता और सुरक्षा के आकलन में कठिनाई हो सकती है। इस संबंध में डेवलपर्स की ओर से काफी समय से मांग की जा रही थी। उनका कहना था कि स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार करने में 3-4 महीने लग जाते हैं, जिससे पंजीकरण करवाने में देरी होती है। राजस्थान रेरा ने डेवलपर्स के तर्कों को सुनने के बाद यह निर्णय दिया है।
यह निर्णय रेरा की 21वीं बैठक में लिया गया। इस बदलाव से पंजीकरण प्रक्रिया में सरलता और समय की बचत होगी। वहीं ग्राहकों के लिए स्ट्रक्चरल डिजाइन की अनुपस्थिति से परियोजना की गुणवत्ता और सुरक्षा के आकलन में कठिनाई हो सकती है। इस संबंध में डेवलपर्स की ओर से काफी समय से मांग की जा रही थी। उनका कहना था कि स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार करने में 3-4 महीने लग जाते हैं, जिससे पंजीकरण करवाने में देरी होती है। राजस्थान रेरा ने डेवलपर्स के तर्कों को सुनने के बाद यह निर्णय दिया है।
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