हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के इंटरव्यू पर लगाई रोक
आरपीएससी ने भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद बदल दिए थे नियम, 200 पदों की भर्ती अटकी
राजस्थान हाईकोर्ट ने संस्कृत शिक्षा विभाग में 200 पदों पर आयोजित हो रही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में इंटरव्यू पर रोक लगा दी हैं। यह रोक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आनंद शर्मा की बैंच ने मनोज शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए लगाई।
याचिकाओं में कहा गया था कि आरपीएससी ने भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव किया हैं। जो गैर संवैधानिक हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने आदेशों में निर्धारित कर चुका है कि गेम शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट ने संस्कृत शिक्षा विभाग में 200 पदों पर आयोजित हो रही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में इंटरव्यू पर रोक लगा दी हैं। यह रोक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आनंद शर्मा की बैंच ने मनोज शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए लगाई।
याचिकाओं में कहा गया था कि आरपीएससी ने भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव किया हैं। जो गैर संवैधानिक हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने आदेशों में निर्धारित कर चुका है कि गेम शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते हैं।
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